बेमेतरा
बेमेतरा, 6 जनवरी। छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में पीडि़ता के पिता द्वारा थाना बेमेतरा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि धान कटाई कर हार्वेस्टर उनके गांव से गुजर रहा था, जिसे रोक उसने धान कटाई करने के लिए बुलाया हार्वेस्टर वाले ने उसके धान कि कटाई किया।
दो दिन से हार्वेस्टर गांव के किसानों का धान कटाई कर रहे थे। जिसमे एक लंगड़ा आदमी ने अपना मोंबाईल वापस मांगने आया तभी पीडि़ता मोबाईल देने के लिए गई तो पीडि़ता को बेईज्जती करने की नियत से पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसके आधार पर रिपोर्ट कायम कर आरोपी जसपाल सिंह उर्फ जस ढिल्लो (25) निवासी ग्राम चौक, थाना अजनाला, जिला अमृतसर (पंजाब) के विरूद्व थाना बेमेतरा के द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना पर लिया गया था।
जिसके बाद न्यायलय में प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से 7 साक्षियों एवं अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी का कथन नहीं कराया गया। जिसके बाद पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ जस ढि़ल्लो को धारा 354 भा.द.संहिता पर 3 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 की दोषसिद्धि पर 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड एवं से दण्डित किया है।


