बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 24 दिसंबर। नवागढ़ क्षेत्र में हुए रेप मामले में आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी, मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त दुर्गेश्वर चौहान (20) नवागढ़ तहसील निवासी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया।
ज्ञात हो कि पीडि़ता के पिता द्वारा थाना नवागढ़ में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 15 दिसंबर 19 को परिवार सहित रात्रि 10 बजे खाना खाकर सो गये थे पर रात्रि में पीडि़ता नहीं थी, जिसका आसपास पता किया। सुबह रिश्तेदारी में तथा पास-पड़ोस में पता किया, पता नहीं चला। जिसके बाद संदेह हुआ कि उसकी नाबालिग पीडि़ता को उसके अभिरक्षा से बहला फुसलाकर भगाकर वह ले गया है।
पीडि़ता के पिता की शिकायत पर गुम इंसान दर्ज कर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा पीडि़ता को खोजबीन के दौरान अभियुक्त दुर्गेश्वर चौहान के कब्जे से नवनिर्माण कालोनी जिला रायपुर से गवाहों के समक्ष बरामद किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर, अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर आरोपी के विरूद्ध भा.द.संहिता की धारा 363 , 366 , 376 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम , 1989 की धारा 3 (2) (1) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6, 12 के तहत विचारण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त दुर्गेश्वर चौहान को दोषसिद्धि पर बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


