बेमेतरा

दो गांजा तस्करों को 10 वर्ष की कैद, 1 लाख का जुर्माना
23-Dec-2022 3:55 PM
दो गांजा तस्करों को 10 वर्ष की कैद, 1 लाख का जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 23 दिसंबर।
विशेष न्यायलय एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने बेमेतरा थाना में नारोटिक्स एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दो आरोपी शैलेन्द्र पटेल पिता रमेश पटेल व शिवबहोर पटेल ग्राम चोरगढी जिला रीवा निवासी को 10-10 साल का कारावास एवं 1-1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया।

शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरज मिश्रा ने फैरवी किया। प्रकरण को लेकर बताया गया कि बेमेतरा पुलिस ने बीते 15 जुलाई को जिला मुख्यालय में सूचना पर मंडी गेट के पास आरोपियो को घेराबंदी कर पकड़े गए दोनों आरोपी शैलेन्द्र पटेल (22) व शिव बहोर पटेल (22) चोरगढी थाना रायपुरकचुयान जिला रीवा मध्यप्रदेश कब्जे से एक काले रंग के बैग में गांजा मादक पदार्थ वजन 11 किलो ग्राम कीमत करीबन 1.10 लाख, मोटर सायकल करीब एक लाख को नारकोटिक एक्ट के तहत जब्त कर कार्रवाई किया गया था, जिसके बाद विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

सुनवाई के बाद प्रकरण पर फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायालय के न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा ने दोनों को 10-10 साल की सजा व एक-एक लाख के अर्थंदंड से दडित किया है। दोनों आरोपी एमपी के निवासी है। जो मोटर सायकल में गांजा ले जाते हुए पकड़े गये थे।
 


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