बेमेतरा

रेप, दो को उम्रकैद- अर्थदंड
11-Dec-2022 3:33 PM
रेप, दो को उम्रकैद- अर्थदंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 11 दिसम्बर।
साजा क्षेत्र में हुए रेपमामले में फास्ट ट्रैक पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त देवानंद देशमुख एवं अभियुक्त प्रदीप बेलचन्दन, दोनों अन्डा थाना दुर्ग जिला निवासी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।

प्रकरण को लेकर बताया गया कि पीडि़ता द्वारा दुर्ग थाना में 19 मार्च 21 को पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब दस दिन पूर्व उसके पड़ोस की सहेली ने उसे आरोपी देवा देशमुख से मोबाईल नंबर पर फोन से बात करती थी। दो-तीन दिन बाद मोबाईल नंबर को ब्लॉक कर दी थी फिर ब्लॉक को खोल दी थी, जिसके बाद 18 मार्च 21 को आरोपी ने प्यार करने की बात कहा और आने की बात कहा फिर दुर्ग बुलाया था और शादी का झांसा देकर रूकने की बात का जिसके बाद रात पीडि़ता के साथ जबरदस्ती संबंध बनाया।

प्रकरण में प्रार्थी कि लिखित रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना दुर्ग में जीरो में प्रकरण दर्ज किया गया जिसके बाद साजा थाना में दोनों पर धारा-363, 366, 376 (2) (द), 506, 34 भादंसं तथा धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 376-डी भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 2,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं अभियुक्त प्रदीप बेलचन्दन ग्राम तिरगा झोला को धारा 376-डी भा.द.सं. की दोषसिद्ध पर आजीवन कारावास एवं 2,000 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 21(1) पॉक्सों एक्ट की दोशासिद्ध होने पर 6 माह कारावास से दण्डित किया गया।
 


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