बेमेतरा

पंचायत चुनाव: बेरला एवं नवागढ़ में धारा 144 लागू
05-Jun-2022 3:34 PM
पंचायत चुनाव: बेरला एवं नवागढ़ में धारा 144 लागू

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के मद्देनजर शांति एवं सुरक्ष व्यवस्था बनाये रखने दिशा निर्देश जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 जून। 
कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने एक आदेश जारी कर जनपद पंचायत बेमेतरा, बेरला एवं नवागढ़ में उप निर्वाचन 2022 के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत बेमेतरा, बेरला एवं नवागढ़ में उप निर्वाचन 2022 अंतर्गत मतदान 28 जून को सम्पन्न होने जा रहा है तथा चुनाव संबंधी सारी तैयारियां ,प्रक्रियाएं प्रारंभ हो रही है।

संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित शांति एवं सुरक्ष व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव मै भोसकर विलास संदीपान जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी करता हूं। बेमेतरा राजस्व जिला अंतर्गत आने वाले उप निर्वाचन क्षेत्र जिस क्षेत्र में निर्वाचन हो रहा है। में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सडक़ ,रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।

यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों ,कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।
यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हे चुनाव ,मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हे शारीरिक दुर्बलता ,वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। बेमेतरा राजस्व जिला के उप निर्वाचन सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी ,तहसीलदार को देगा, तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल ,व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा।

इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भा.द.वि. की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश जारी दिनांक से 28 जून 2022 तक जनपद पंचायत बेमेतरा, बेरला और नवागढ़ के अन्तर्गत होने वाले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।
 


अन्य पोस्ट