बेमेतरा

दो दिन पहले मिली थी नहर में लाश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 2 मई। उफरा में शनिवार रात युवक की हत्या कर शव नहर में फेंकने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या करना बताया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बोरसी निवासी युवक धर्मपुष्प कश्यप का शव बोरसी के नहर में शनिवार को देखा गया। जिसकी सूचना पर पहुँचे मृतक के पिता धरमलाल कश्यप (50) बोदरा थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा वर्तमान पता
बारूद फैक्ट्री पिरदा चौकी कंडरका ने शव देखने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पुत्र को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऊफरा से गुधेली जाने का नहर पार रास्ता में धारदार वस्तु से हमला कर हत्या कर दिया गया है। जिस पर पुलिस ने धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
हत्या स्थल पर मुआयना करने के लिए एसपी धर्मेन्द्र सिंह, एएसपी पंकज पटेल, एसडीओपी बेरला तेजराम देवांगन द्वारा किया गया। मौका देखने के बाद पुलिस को वारदात को किसी जानकार व्यक्ति द्वारा अंजाम देने का संदेह हुआ, जिसके बाद टीम गठित कर आरोपी का पतासाजी करने कहा गया। जांच पड़ताल के दौरान प्रकरण के साक्षी में तीन युवक का नाम का खुलासा हुआ, जिसमें राहुल ध्रुव (19), खिलावन साहू (19) व कामदेव साहू (19) निवासी तीनों गुधेली का रहने वाले है।
पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर वारदात के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी राहुल ध्रुव ने बताया कि एक लडक़ी से एकतरफा प्रेम करता था। मृतक का भी उस लडक़ी से प्रेम संबंध था और दोनों मिलते-जुलते रहते थे। जिससे आरोपी को बुरा लगता था। बीते 29 अप्रैल की रात्रि में उक्त लडक़ी को मृतक धर्मपुष्प कश्यप प्रेमी के साथ बाईक पर घूमने गुधेली से ऊफरा जाने नहर पार के रास्ते पर जाते पाया। जहाँ पर आरोपी पहले से हत्या करने की नीयत से राहुल ध्रुव अपने दो साथियों खिलावन साहू एवं कामदेव साहू के साथ घात लगाकर रास्ते पर बैठे थे। तीनों युवकों ने मृतक को बाईक में आते देख कर डंडे से वार कर गिराया और राहुल ध्रुव द्वारा धारदार चाकू से प्राणघातक हमला कर धर्मपुष्प कश्यप को मार कर हत्या करना स्वीकार किया।
मौके पर मिले साक्ष एवं धारदार हथियार को आरोपियों से जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।