बेमेतरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 28 अप्रैल। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा के समग्र शिक्षा मद एवं अन्य समस्त मदों में प्राप्त राशि में किए गए कार्यों में अनियमितता के लिए दोषी सहायक ग्रेड 2 राजकुमार शर्मा को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजकुमार शर्मा सहायक ग्रेड-2 का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 2 के उप नियम 1/2 एवं 3 के विपरीत होने के कारण उन्हें तत्काल निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा निर्धारण किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
गौरतलब है कि कलेक्टर बेमेतरा के 9 नवंबर 2021 के आदेश अनुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा के समग्र शिक्षा मद एवं अन्य समस्त मदों में प्राप्त राशि के किए गए कार्य में अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच 3 सदस्यीय दल द्वारा कराई गई , जिसमें सहायक ग्रेड-2 राजकुमार शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 का पालन नहीं होना पाया गया , जिसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने संबंधित को निलंबन हेतु आदेशित किया , आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया।