बस्तर

जगदलपुर, 19 नवंबर। सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा संभाग की समस्त उप संचालक एवं प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) अधिकारियों की आज बैठक ली, वहीं विभिन्न न्यायालय में दोषमुक्त हुये 233 प्रकरणों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा कर अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश पारित की गई।
बस्तर संभाग के न्यायालयों में अभियोजन के दौरान समय पर गवाहों की पेशी तथा समंस/वारंटों की नियमित रूप से तामीली के सम्बंध में पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा उप संचालक अभियोजन अधिकारियों से चर्चा की गई। उच्चतम न्यायालय के क्रिमिनल अपील क्रमांक 1485/08 गुजरात राज्य विरूद्ध किशन भाई एवं अन्य में 17 जनवरी 2014 को पारित निर्णय के पालन में प्रतिमाह पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में संभाग की समस्त उप संचालक एवं प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन के दौरान दोषमुक्त हुये प्रकरणों की समीक्षा की जाती है।
समीक्षा के दौरान किसी विवेचना अधिकारी की त्रुटिपूर्ण विवेचना अथवा प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारणवश यदि किसी प्रकरण का न्यायालय में दोषसिद्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित विवेचना अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस संदर्भ में 19 नवंबर को सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा संभाग की समस्त उप संचालक एवं प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) अधिकारियों की बैठक ली जाकर विगत महिनों में संभाग के विभिन्न न्यायालय में दोषमुक्त हुये 233 प्रकरणों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा की जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश पारित की गई। इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग के न्यायालयों में अभियोजन के दौरान समय पर गवाहों की पेशी तथा समंस/वारंटों की नियमित रूप से तामीली के सम्बंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उप संचालक अभियोजन अधिकारियों से चर्चा की गई।
बैठक में जितेन्द्र सिंह मीणा पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर, विकास ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर, जी.आर.कौशले उप संचालक (अभियोजन) कांकेर, ए.बी.गुरू प्रभारी, उप संचालक (अभियोजन) जगदलपुर, प्रदीप झा, प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) बीजापुर, के.के.चतुर्वेदी, प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) कोण्डागांव, महेन्द्र सिंह डहरिया, प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) सुकमा, शैलेन्द्र सिंह परिहार, प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) नारायणपुर, फुलधर कश्यप, सहायक अभियोजन अधिकारी, दन्तेवाड़ा द्वारा बैठक में उपस्थित हुये।