बलरामपुर

हत्या के आरोपी को उम्र कैद, अर्थदंड भी
19-Sep-2025 9:04 PM
हत्या के आरोपी को उम्र कैद, अर्थदंड भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 19 सितंबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ  ने एक हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी जितेंद्र कुजूर और उसके साथी को आजीवन कारावास तथा 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रकरण की शुरुआत प्रार्थी अनीता उर्फ किशवन्ती नगेसिया द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से हुई थी। अनीता का विवाद अपने पति सागर नगेसिया से हो चुका था और वह अपने मायके ग्राम मइंडारटोली में रह रही थी। इसी दौरान उसका प्रेम संबंध आरोपी जितेंद्र कुजूर (आयु 40 वर्ष, निवासी हर्राटोली थाना शंकरगढ़) से हो गया था।

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 7 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे, आरोपी जितेंद्र कुजूर अपने साथी नीलू टोपो (आयु 28 वर्ष, निवासी हर्राटोली) के साथ अनीता के घर पहुंचा। वहां उसने उसके बारे में पूछा। इसी बीच घर के बुजुर्ग मलुआ नगेसिया (अनीता के पिता) ने विरोध किया। विवाद बढऩे पर आरोपी जितेंद्र ने घर में रखी टांगी से मलुआ नगेसिया पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिजन उन्हें तत्काल शंकरगढ़ अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें अंबिकापुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।

थाना शंकरगढ़ पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस एवं धारा 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


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