बलौदा बाजार

30 जून तक दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में पशुओं पर वजन ढोना प्रतिबंधित
04-Jun-2021 5:52 PM
30 जून तक दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में पशुओं पर वजन  ढोना प्रतिबंधित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 4 जून।
परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6 (3) के तहत जिलें में दोहपर 12 से 3 बजें के बीच में तांगे, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन परिवहन 30 जून 2021 तक प्रतिबंधित रहेगा। इस हेतु कलेक्टर एवं अध्यक्ष पशु क्रूरता निवारण समिति सुनील कुमार जैन ने आज आदेश जारी किया है। 

उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर पशु मालिक एवं किसान पर परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। 
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड रायपुर ने वर्तमान में भीषण गर्मी को देखतें हुए पशुओं पर समाग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने को प्रतिबंधित करनें के निर्देश दिये थे। इस भीषण गर्मी में पशुओं को तांगे, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करनें से पशु बीमार हो सकतें है। जिससे उनकी मृत्यु होने की भी संभावना गर्मी में बनी रहती है।
 


अन्य पोस्ट