बलौदा बाजार

सीमेंट कम्पनियां बिना अनुमति नहीं कर सकती, सीएसआर राशि का उपयोग, कलेक्टर ने लगाई रोक
10-May-2021 5:50 PM
  सीमेंट कम्पनियां बिना अनुमति नहीं कर सकती, सीएसआर राशि का उपयोग, कलेक्टर ने लगाई रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 10 मई। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी करते हुए जिले में स्थित सभी सीमेंट कंपनियों के सीएसआर राशि के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिसके तहत सभी सीमेंट कंपनियां इस राशि का उपयोग कलेक्टर के अनुमति बिना नहीं कर सकते हैं। साथ ही कलेक्टर ने सभी सीमेंट कंपनियों के प्रमुखों से सीएसआर मद की पूरी जानकारी देने कहा है। जिसमें पिछले वित्त वर्ष सहित इस वर्ष की जानकारी भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिला कोरोना से संक्रमित सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं। संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 500 बिस्तर नवीन कोविड हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। इस हॉस्पिटल के परिचालन के लिए यह राशि उपयोग में लाई जाएगी, साथ ही जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करनें की योजना बनायी जा रही है।

कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन हो

कलेक्टर श्री जैन ने सभी चूना एवं अन्य खदानों में कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अलग से पत्र खनिज अधिकारी के नाम से सभी खदानों के माइनिंग अधिकारी को प्रेषित किया गया है। जिसमें कार्य के दौरान मजदूरों से कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना शामिल हैं। जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर का सतत उपयोग शामिल हैं।


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