बलौदा बाजार

2 नाबालिग जोड़ों की रुकवाई शादी
25-Apr-2021 4:54 PM
2 नाबालिग जोड़ों की रुकवाई शादी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 25 अप्रैल।
जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन के सहयोग से 2 नाबालिग जोड़ों का बाल विवाह रोका गया।
जिला प्रशासन द्वारा आम जनता को कोविड-19 टीकाकरण तथा कोरोना प्रभावित लोगों का बेहतर इलाज के साथ-साथ ही जिले में होने वाले बाल विवाह पर भी नजर बनाये हुए हंै। इसी तारतम्य में 24 अप्रैल को प्रशासन को यह सूचना प्राप्त हुई कि 17 साल की युवती क्षेत्र सिमगा का विवाह ग्राम रावनबोड निवासी 19 साल के युवक से 25 अप्रैल को होने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एल आर कच्छप ने विभाग के अपने अपने कर्मचारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों  को सूचना करते हुए बाल विवाह रोकने का निर्देश दिया गया। विभाग द्वारा स्थानीय लोगों से संपर्क किया गया तथा वर- वधु के घर जाकर समझा देकर पंचनामा तैयार किया गया एवं बाल विवाह रोका गया। बाल विवाह रोकने में वहां की स्थानीय सरपंच,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक तथा विभागीय अमलों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। 

इसी तरह भाटापारा निवासी 17 वर्ष की युवती का विवाह रतनपुर बिलासपुर निवासी के साथ में 25 अप्रैल को होना तय हुआ था जिसकी सूचना भी प्रशासन को प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु विभागीय अमलों को मुस्तैद किया गया। पता करने पर जानकारी प्राप्त हुआ कि कन्या की उम्र 17 वर्ष है तथा लडक़ा बिलासपुर रतनपुर निवासी है। वहां के स्थानीय थाना को भी सूचित किया गया कि लडक़ी की उम्र 18 वर्ष से कम है अत: बारात ना आने की सूचना स्थानीय थाना रतनपुर के माध्यम से दी गई एवं कन्या के घर जाकर की परिवार वालों को समझाइश दिया गया कि लडक़ी का उम्र कम है। बाल विवाह कानूनन अपराध है। सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया गया जिस पर घरवाले विवाह रोकने हेतु सहमत हो गए एवं पंचनामा पर हस्ताक्षर कराया गया।

बाल विवाह रोकने में भाटापारा के स्थानीय पार्षद,सखी वन स्टॉप के स्टाफ तथा स्थानीय पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
 


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