सरगुजा

अफसर पर डेढ़ लाख अर्थदंड
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 10 फरवरी। राज्य सूचना आयोग ने 13 मामलों में जानकारी नहीं देने के कारण सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर के खिलाफ एक लाख पैतालीस हजार का अर्थदंड के आदेश दिया है।
जन सूचना अधिकारी कार्यालय सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज के समक्ष डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा कुल 13 आवेदन सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बलरामपुर जिले के अंतर्गत रेत खदानों के आंबटन के संबंध में अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। इसके अलावा धनवार खनिज नाका में इंद्राज होने वाले खनिजों के रजिस्टर की भी मांग की गई थी, साथ ही ग्राम पंचायत भोदना शंकरगढ़ में अवैध तरीके से हॉस्टल/स्कूल के बगल में संचालित क्रेशर की भी जानकारी की मांग की गई थी।
उक्त जानकारी जन सूचना अधिकारी खनिज विभाग बलरामपुर के द्वारा समय सीमा में नहीं दी गई। जिसके कारण डीके सोनी के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई जिसके कारण अपीलार्थी डीके सोनी के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष 13 द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उक्त प्रकरण में सुनवाई करते हुए अलग-अलग प्रकरणों में एक लाख पैतालीस हजार रुपए का अर्थदंड जिला खनिज अधिकारी बलरामपुर के विरूद्ध अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
उपरोक्त सभी अपील की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2020 को आदेश पारित करते हुए जन सूचना अधिकारी कुमार मंडावी सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर के विरुद्ध 13 अलग-अलग मामलों में कुल 1,45,000 रुपए अर्थदंड आरोपित किया एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए (विभाग प्रमुख) संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को अनुशंसा करने हेतु पत्र लिखा गया तथा आधिरोपित अर्थदंड राशि की वसूली जन सूचना अधिकारी कुमार मंडावी, सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज, बलरामपुर के वेतन से कर शासन के कोष में जमा करने का आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा उक्त आदेश की कॉपी कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज एवं संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन रायपुर को भी भेजा गया है।