सरगुजा

प्रेशर हॉर्न पर सख्ती: 32 बस-ट्रकों पर जुर्माना
04-Feb-2026 11:12 PM
प्रेशर हॉर्न पर सख्ती: 32 बस-ट्रकों पर जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 4 फरवरी। जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने प्रेशर हॉर्न लगे भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यातायात पुलिस टीम ने बस स्टैंड अंबिकापुर, रिंग रोड एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया।

जांच के दौरान बसों एवं ट्रकों में तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न लगे पाए गए, जो राहगीरों और अन्य वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। कई मामलों में प्रेशर हॉर्न की तेज आवाज से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसे गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस ने कुल 32 बस एवं ट्रकों से प्रेशर हॉर्न निकलवाकर चालकों के विरुद्ध चलानी कार्रवाई की।

इस दौरान कुल 64,600 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही वाहन चालकों को निर्धारित ध्वनि स्तर वाले सामान्य हॉर्न का उपयोग करने की समझाइश दी गई।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पुन: प्रेशर हॉर्न लगाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

चेकिंग अभियान में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक चंद्रप्रकाश केरकेट्टा सहित यातायात पुलिस स्टाफ सक्रिय रहा। सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।


अन्य पोस्ट