सरगुजा

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन, 19 दुकानों पर 3.10 लाख जुर्माना
13-Sep-2025 10:36 PM
खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन, 19 दुकानों पर 3.10 लाख जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 13 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए कुल रू. 3 लाख 10 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सुरक्षा अधिकारियों ने इन प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजे थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए गए। प्रकरणों को विवेचना उपरांत माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई उपरांत 19 फर्मों को जुर्माने से दंडित किया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया शिवम डेली नीड्स, न्यू बस स्टैण्ड, अंबिकापुर (रू.5,000), नवीन किराना स्टोर, एमजी रोड, अंबिकापुर (रू.10,000), मोनिका केरकेट्टा, ग्राम सिलसिला (रू.5,000), आनन्द किराना स्टोर, महामाया रोड, अंबिकापुर (रू.10,000), शीतल रेस्टोरेंट, लखनपुर (रू.10,000), एसबी बाजार, बनारस रोड, अंबिकापुर (रू.35,000), रामेश्वर यादव, ग्राम बैढी (रू.5,000), पंचशील स्वीट्स, देवीगंज रोड, अंबिकापुर (रू.45,000), होटल नीलकमल, पुराना बस स्टैण्ड, अंबिकापुर (रू.10,000), जायसवाल होटल, रघुनाथपुर (रू.10,000), बीकानेर नमकीन भण्डार, अंबिकापुर (रू.20,000), मा जायसवाल होटल, रघुनाथपुर (रू.10,000), मां महामाया डेयरी, केदारपुर, अंबिकापुर (रू.5,000), महामती स्वीट्स, पुराना बस स्टैण्ड, अंबिकापुर (रू.10,000), दिनेश किराना स्टोर, लुण्ड्रा (रू.10,000), जय महामाया स्वीट्स, गुदरी रोड, अंबिकापुर (रू.10,000), समीत होटल, ग्राम सोहगा, दरिमा (रू.10,000), महामाया फूड एण्ड ग्रेन्स, भि_ीकला (रू.25,000), आयुषी स्वीट्स, गांधी नगर, अंबिकापुर (रू.25,000)।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुणवत्ता से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


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