सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 30 अगस्त। एक युवक ने जनवरी में सिर पर पत्थर मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर में चल रही थी। इसमें कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने चावल नहीं लाने की बात पर पहले पत्नी को पीटा था, फिर सिर पर पत्थर मारकर जान ले ली थी।
सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी चौकी अंतर्गत ग्राम दर्रापारा निवासी विष्णु दास अपनी पत्नी मानकुंवर के साथ रहता था। 12 जनवरी 2025 की रात करीब 9 बजे उसने पत्नी से कहा कि छेरता के लिए चावल क्यों नहीं लाई हो। इतना कहते हुए उसने पत्नी को 3-4 थप्पड़ मार दिया। इस पर पत्नी घर से बाहर निकल गई और अपने मायके माझापारा जाने लगी। इसी बीच पीछे से पति दौड़ते हुए पहुंचा और पत्थर से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। फिर वह पत्नी को लाकर घर की परछी में रखकर फरार हो गया।
कुछ देर बाद आरोपी का छोटा भाई ग्राम तेंदूघाट निवासी सिया दास वहां पहुंचा तो देखा कि भाभी मानकुंवर मृत अवस्था में परछी में पड़ी है।
उसके सिर से खून निकल रहा है। इसकी रिपोर्ट 13 जनवरी को उसने कुन्नी चौकी में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 103 (1) जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई न्यायालय सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर में चल रही थी। इसमें कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 30 अगस्त को आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।


