सूरजपुर

बोर्ड परीक्षा : रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
22-Feb-2026 4:23 PM
बोर्ड परीक्षा : रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

सूरजपुर, 22 फरवरी। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के संचालन को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) सूरजपुर ने ध्वनि विस्तार यंत्र डीजे, लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

एसडीएम कार्यालय से जारी पत्र में शहर के विभिन्न मैरिज हॉल, होटल, सामुदायिक भवन एवं अन्य आयोजन स्थलों के संचालकों को निर्देशित किया जाएगा गया है कि वे न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण ङ्खक्कक्कढ्ढरु (ष्ट) हृश. 88/2023 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 एवं 10.10.2023 तथा कोलाहल अधिनियम 1985 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो, इसके लिए रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।

इस आदेश की प्रति कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को भी आवश्यक सूचना एवं पालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित की गई है। प्रशासन की इस पहल को अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
 


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