सारंगढ़-बिलाईगढ़

दुकान आबंटन में आरक्षण नीति की अवहेलना का आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़- बिलाईगढ़, 10 जुलाई। नगर पालिका परिषद सारंगढ़ द्वारा 53 दुकानों के आबंटन हेतु जारी किए गए विज्ञापन में निर्धारित आरक्षण नीति की अवहेलना का मामला सामने आया है। आरोप है कि दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। आवेदकों ने कलेक्टर, एसडीएम और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन सौंपते हुए नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
दिव्यांग और सैनिक कोटे की अनदेखी
प्रार्थी विजय कुमार यादव एवं सालबाई लहरे ने आवेदन देकर बताया है कि वे विकलांग कोटे के पात्र हैं, किंतु नगर पालिका द्वारा जारी दुकान आबंटन प्रक्रिया में विकलांग कोटे को शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार, भूतपूर्व सैनिक आशीष कुमार पांडेय ने भी आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह पूर्व सैनिक होने के नाते आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन नगर पालिका ने इस कोटे को भी दरकिनार कर दिया है।
आरक्षण की अवहेलना, नियमों की अनदेखी
आवेदकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में न केवल आरक्षण नीति की अनदेखी की गई है, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है। नगर पालिका में नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश पांडेय को आवेदन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे विकलांग और पूर्व सैनिक जैसे संवेदनशील वर्गों में रोष व्याप्त है।
नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग
आवेदक अमर जांगड़े ने नगर पालिका द्वारा जारी पूरी दुकान आबंटन प्रक्रिया को गलत बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने न केवल विकलांग और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की मांग की है, बल्कि शिक्षित बेरोजगारों एवं विधवाओं को भी प्राथमिकता दिए जाने का अनुरोध किया है।
कलेक्टर से न्याय की उम्मीद
हालांकि 4 जुलाई को ही संबंधित अधिकारियों को आवेदन सौंपे जा चुके हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में सभी आवेदकों को कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ से न्याय की उम्मीद है।