सारंगढ़-बिलाईगढ़
सारंगढ़, 7 मार्च। डीईओ एलपी पटेल ने कहा कि व्याख्याता त्रिनाथ सिदार का कृत्य अनुशासनहीनता और छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के उपनियम (9)(1)(क) के तहत तत्काल निलंबन की कार्यवाही हेतु डीपीआई रायपुर को भेजा गया है। ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार से कोताही बरती नहीं जाएगी।
सारंगढ़ विकासखंड के शाउमा विद्यालय गुडेली में पदस्थ व्याख्याता त्रिनाथ सिदार को मद्यपान सेवन कर स्कूल आने और प्राचार्य तथा प्रबंध समिति के अध्यक्ष के साथ दुव्र्यवहार करने की शिकायत मिलने पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए निलंबित करने का प्रस्ताव डीपीआई रायपुर को प्रस्ताव प्रतिवेदन भेजा गया है।
डीपीआई को भेजे प्रस्ताव में डीईओ पटेल ने व्याख्याता त्रिनाथ सिदार के द्वारा मद्यपान कर स्कूल आने , उपस्थिति पंजी मे एडवांस हस्ताक्षर करने तथा प्राचार्य और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार करने , अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति , बच्चों को शराब के नशे मे डांट डपट करना , कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संस्था के प्राचार्य की जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा की है।


