सारंगढ़-बिलाईगढ़

अवैध खनन-परिवहन, साढ़े 4 लाख जुर्माना
14-Sep-2023 7:02 PM
अवैध खनन-परिवहन, साढ़े 4 लाख जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 14 सितंबर। जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ कलेक्टर डॉ. फरीहा आलम सिद्दकी के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, उत्खनन और परिवहन के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्थानीय रूप में उडऩदस्ते का गठन किया गया है और साथ ही अवैध उत्खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

शासन के निर्देशानुसार अब कोई खनिज परिवहन करने वाला वाहन निरंतर उक्त कार्रवाई में संलग्न रहता है तथा दूसरी बार भी पकड़ा जाता है, तो उसके विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। उक्त धारा में 05 वर्ष तक का कारावास या 05 लाख रूपये तक जुर्माना हो सकेगा।

खनिज विभाग द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 23 से 13 सितम्बर 23 तक कुल 29 प्रकरण दर्ज किए गए है, जिसमें अवैध खनिज उत्खनन के 02 प्रकरण एवं अवैध खनिज परिवहन प्रकरण के 27 प्रकरण शामिल हैं एवं साथ ही 13 अवैध परिवहन व 02 अवैध उत्खनन के प्रकरणों सेकुल 4,55,750 रूपए अर्थदण्ड खनिज मद में वसूल कर जमा करायी गई है तथा शेष प्रकरणों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

खनिज अधिकारी भारद्वाज ने बताया कि हमने समस्त खनिज से संबंधित व्यवसायी एवं ट्रांसपोटर्स से अपील की है कि अवैध उत्खनन या अवैध खनिज परिवहन न किया जाए तथा न करने दें एवं असुविधा से बचें। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस, परिवहन विभाग और पर्यावरण विभाग को भी अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध निरंतर जांच करने एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।


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