राजनांदगांव
राजनांदगांव, 4 दिसंबर। शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 2 ढाबा संचालकों के विरूद्ध पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। वहीं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 3 लोगों के विरूद्ध भी पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार अपराध के रोकथाम व नियंत्रण तथा काननू व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान कार्रवाई किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत 2 दिसंबर को रात्रि में एएसपी राहुल देव शर्मा द्वारा जिले के अलग-अलग अनुभाग एवं साइबर सेल से टीम गठित कर थाना सोमनी क्षेत्र के विभिन्न ढाबों में चेकिंग कार्रवाई के दौरान बाम्बे कलकत्ता ढाबा के संचालक जितेन्द्र यादव 30 साल निवासी टेडेसरा एवं शिव शक्ति काठियावाडी ढाबा के संचालक राजू 34 साल निवासी शिवशक्ति काठियावाडी ढाबा सोमनी द्वारा अपने ढाबा में शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने पर धारा 36(च) आबकारी एक्ट की कार्रवाई किया गया। साथ ही दोनों ढाबा संचालकों को प्रतिबंधित करने पृथक से धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई किया गया।
सार्वजनिक स्थान में शराब सेवन पर कार्रवाई: इसी तरह ग्राम देवादा सांई ढाबा, खन्ना ढाबा के पास सार्वजनिक स्थान देवादा में शराब सेवन करने वाले निलेश शर्मा उर्फ लाला 30 साल निवासी हुडको भिलाई, अखिलेश सोरी 29 साल निवासी नेहरू नगर ईस्ट कुसुम गार्डन के पास दुर्ग एवं अभिषेक बैद 40 साल निवासी दरोगाचाल बसंतपुर राजनांदगांव के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया।


