राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 दिसंबर। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की। आरोपी को धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट छुरिया न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार 27 नवंबर को छुरिया थाना में धारा 296, 351(4) बीएनएस के प्रार्थी के इंस्टाग्राम एकाउंट में अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी का मैसेज पोस्ट करने बाबत लिखित शिकायत पर थाना छुरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
मामले में सायबर सेल राजनांदगांव एवं थाना छुरिया पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते अज्ञात इंस्टाग्राम आईडी धारक आरोपी का पता तलाश कर आरोपी फैजान खान 23 वर्ष निवासी सीताबर्डी छुरिया थाना छुरिया को भिलाई से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त कर मामले में धारा 66 (सी) आईटी एक्ट जोड़ कर 30 नवंबर को प्रकरण में गिरफ्तार कर कार्रवाई किया गया तथा परिशांति कायम रखने हेतु आरोपी के विरुद्ध धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट छुरिया न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है।


