राजनांदगांव

हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
07-May-2025 7:57 PM
हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

4 साल पहले ईंट मारकर पहुंचाया था चोट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 7 मई। खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव में चार साल पहले ईंट मारकर हत्या करने वाले आरोपी को भादवि धारा 302 के तहत अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। खैरागढ़ एसपी ने मामले में विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को ईनाम पुरस्कृत करने की घोषणा की।

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के थाना बकरकट्टा के अपराध क्रमांक 01/2020 धारा 302 भादवि के प्रकरण में अपर सत्र न्यायधीश खैरागढ़ जिला केसीजी द्वारा आरोपी रोहित मेरावी 39 वर्ष स्थायी निवासी ग्राम गेरूखदान हाल पता ग्राम नवागांव को सकुन धुर्वे ग्राम नवागांव जिला केसीजी के हत्या भारतीय दंड संहिता धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम करावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार 25 फरवरी 2020 को रात्रि करीबन 7.30 बजे ग्राम नवागांव थाना बकरकट्टा स्थान  रामलाल मरकाम के घर कोठा के पास सुकुन धुर्वे ग्राम नवागांव की हत्या करने की आशय से ईंट से उसके छाती, हाथ, चेहरे व सिर पर प्राणघातक हमला कर चोंट पहुंचाकर हत्या की थी, जिस प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्याय करत आजीवन आरोपी के विरूद्व निर्णय दिया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को ईनाम देने की घोषणा की।


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