राजनांदगांव

नांदगांव रेंज के विवेचकों के लिए एक दिनी कार्यशाला
01-May-2025 4:07 PM
नांदगांव रेंज के विवेचकों के  लिए एक दिनी कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 मई। 
नए कानून संहिता के संबंध में राजनांदगांव रेंज के विवेचकों के लिए बीते दिनों एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में आयोजित किया गया।  कार्यशाला के मुख्य वक्ता डीपीओ कबीरधाम कृष्ण कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम  के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में राजनांदगांव रेंज के राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अं. चौकी के सउनि से निरीक्षक तक के 150 से अधिक विवेचक शामिल हुए।

मिली जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षण केंद्र राजनंादगांव में आयोजित किया गया। कार्यशाला में पुलिस महानिरीक्षक राजनंादगांव रेंज राजनांदगांव अभिषेक शांडिल्य एवं पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स मुकेश ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता वागवानी की उपस्थिति में डीपीओ कबीरधाम कृष्ण कुमार चतुर्वेदी द्वारा नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विषय में 150 से अधिक विवेचकों को प्रशिक्षण दिया गया। 

डीपीओ कबीरधाम कृष्ण कुमार चतुर्वेदी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस को सशक्त करने के लिए प्रक्रियाओं में लाए गए सुदृढ़ता को बताया कि एफआईआर से लेकर ऑनलाइन शिकायत जांच, गिरफ्तारी अन्य प्रक्रियाओं को भी बताया गया।  भारतीय संहिता में हुए मूल परिर्वतन को बताते कहा कि भारतीय न्याय संहिता सभी वर्गो के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। जिसमें नवीन अपराध, झपटमारी, देशद्रोह, संगठित अपराध जैसे विभिन्न अपराधों को समावेश पर प्रकाश डाला और पहली बार किसी अपराध में सामुदायिक सेवाओं को दंड में शामिल करने पर किया जाना बताया गया। 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्यों के रूप में इलेक्ट्रानिक दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों पर अधिक बल देने हेतु न्याय की प्रक्रिया को प्रमुखता से सुनिश्चित करने वाला पहल बताया, नए आपराधिक कानूनों को धाराओं और सजा से अवगत कराया गया एवं उनको जागरूक कर उनकी क्षमता को विकसित कर प्रभावी कार्य करने अधिकारियों को प्रेरित किया। 

आईजी अभिषेक शांडिल्य ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य था कि विवेचक नवीनतम कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं से अवगत हों। जिससे वे अपने जांच कार्यों को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत तरीके से संपन्न कर सकें। प्रशिक्षण सत्र में विवेचकों को नवीन कानूनों की व्याख्या, उनके अनुप्रयोग और जांच प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया।

 

एसपी मोहित गर्ग ने कहा कि कानूनों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के कारण विवेचकों को निरंतर अद्यतन रहना आवश्यक है, ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें। इस तरह के प्रशिक्षण सत्र न केवल विवेचकों की पेशेवर दक्षता को बढ़ाते हैं, बल्कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में भी सहायक होते हैं। उनको जागरूक कर उनकी क्षमता को विकसित कर प्रभावी कार्य करने समस्त अधिकारियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में एसपी गर्ग द्वारा समस्त विवेचकों को धन्यवाद ज्ञापित करते विश्वास जताया कि सभी अधिकारी नए कानूनों के संबंध में विशेष रुचि लेकर समझकर प्रभावी कार्य संपादन कर पाएंगे।

पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल्य द्वारा डीपीओ कबीरधाम कृष्ण कुमार चतुर्वेदी को स्मृति चिह्न भेंट कर नए कानूनों के संबंध में जागरूक करने पर उनका आभार व्यक्त किया गया। 

कार्यशाला में  डीएसपी डोंगरगढ आशीष कुंजाम, डीएसपी डोंगरगांव दिलीप सिसोदिया, डीएसपी आजाक  तनुप्रिया ठाकुर, प्रशिक्षु आईपीएस ईशु अग्रवाल एवं जिला राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अं. चौकी के सउनि से निरीक्षक तक लगभग 150 से अधिक विवेचकगण उपस्थित रहे।


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