राजनांदगांव
नांदगांव शुभम के. मार्ट के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने दिया फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 अप्रैल। तय कीमत से अधिक एक खाद्य सामान में 10 रुपए अतिरिक्त लेने पर उपभोक्ता फोरम ने शुभम के. मार्ट को फरियादी को 10 हजार रुपए देने का आदेश सुनाया है। फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्धारित कीमत से ज्यादा रकम लेने को एक गंभीर मामला बताया। फोरम ने मार्ट को 10 हजार रुपए प्रदान करने सहित वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए प्रदाय करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता फोरम के सदस्य आनंद वर्गीस ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव द्वारा सुनील मानिकपुरी विरूद्ध शुभम के मार्ट प्रा. लिमिटेड प्रकरण में एबीस तेल की कीमत 675 रुपए प्रिंट रेट लिखे होने के बावजूद काउंटर में नगद भुगतान करते सयम काउंटर वाले ने 685 रुपए मानिकपुरी से ले लिए तथा उसका बिल भी प्रतिवादी को प्रदान किया गया। परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग राजनंादगांव में 28 नवंबर 2024 को प्रकरण दर्ज कराया गया। अनावेदक प्रकरण में तामिली पश्चात अनुपस्थिति होने से परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एबीस तेल की प्रिंट वैल्यू से अधिक राशि 10 रुपए पक्षकार को लौटाने तथा इस हेतु आर्थिक क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपए तथा वाद व्यय 5 हजार रुपए आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2025 से 45 दिन के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का फैसला आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू व सदस्य आनंद वर्गीस द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया।


