राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 नवंबर। नाबालिग बालिका को छह महीने पहले भगाकर ले जाकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। खैरागढ़ पुलिस को एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देशन में आपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग को बरामद करने में सफलता मिली।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने 10 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे उसकी नाबालिग लडक़ी भारतीय स्टेट बैंक खैरागढ़ के पास बिना बताए कहीं चली गई है, जो घर वापस नहीं आई है। सूचना है कि नाबालिग लडक़ी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है।
रिपोर्ट पर खैरागढ़ थाना में धारा 363 भादस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, जिस पर खैरागढ़ एसपी त्रिलोक बंसल एवं एएसपी नितेश कुमार गौतम व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से मामले की संवेदनशीलता को देखते आवश्यक विवेचना कर नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर खैरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में टीम बनाकर आपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग बालिका को 11 नवंबर को रायपुर भानपुरी से पंचराम भारती के कब्जे से बरामद किया गया। बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। नाबालिग को दिनांक घटना समय को आरोपी पंचराम भारती द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर रेप करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366(क), 376(2) (ढ) भादवि 4, 6 पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गई विवेचना के दौरान आरोपी पंचराम भारती को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी पंचराम भारती (21) बेमेतरा के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने पर 12 नवंबर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।