राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 सितंबर। कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग मामलों में आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत 4 आरोपी, सट्टा-पट्टी के तहत एक आरोपी तथा 2 अनावेदक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 10-11 सितंबर को सार्वजनिक स्थान पर आरोपी अनिल साहू, तरूण देवांगन, शेख दुर्रानी, ओमप्रकाश सिंग को शराब के नशे में मदहोश मिलने व आम लोगों को नागवार गुजरने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत पृथक-पृथक कार्रवाई की गई।
इधर थाना क्षेत्र के संगम चौक तुलसीपुर में अवैध रूप से सट्टा लिखने की सूचना पर घेराबंदी कर रूद्रसिंह कब्जे से सट्टा-पट्टी एवं नगदी रकम 610 रुपए जब्त कर छग जुआ प्रतिशेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं 11 सितंबर को घटनास्थल पुलिस चौकी के पास लखोली में आरोपी गोविंदा ठाकुर 23 साल निवासी जैतखाम चौक के पास लखोली अपने पास एक धारदार चाकू रखा है, जो किसी बड़ी घटना को कारित कर सकता है कि सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जब्त कर एवं गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल दाखिल किया गया।
इधर शहर के भीड़भाड़ व भीतरी इलाके में अनावेदक शिवा यादव 35 वर्ष निवासी महादेव नगर गौरी नगर द्वारा 10 सितंबर को एवं अनावेदक रत्नेश सिंह ठाकुर 24 साल निवासी ब्राम्हणपारा द्वारा 11 सितंबर को पुलिस की उपस्थिति में उत्पात मचाने व समझाने पर नहीं मानने से धारा 170/126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।