राजनांदगांव

पेड़ काटकर चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
07-Jun-2024 3:28 PM
पेड़ काटकर चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 7 जून। पर्यावरण दिवस के दिन ही रेल्वे स्टेशन स्थित गुडशेड़ (मालधक्का) से पेड़ को काटकर लकड़ी चोरी करने वाले आरोपियों से वाहन सहित आरपीएफ पुलिस राजनांदगांव ने गिरफ्तार किया। राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन गुड शेड के नागपुर एंड से एक ट्रक में रेल्वे परिक्षेत्र से पेड़ों की लकड़ी ले जाते 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए।

मिली जानकारी के अनुसार मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद्रा आर्य के मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश पर राजनंादगांव रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार रेल संपत्ति की सुरक्षा व अपराध नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है। 5 जून की रात्रि 8.30 बजे सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा गुडशेड से रेलवे संपत्ति को चोरी कर ले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पोस्ट प्रभारी रेसुब राजनादगांव निरीक्षक तरूणा साहू द्वारा तत्काल टीम तैयार कर हमराह स्टाफ के साथ राजनांदगांव रेलवे स्टेशन गुडशेड के नागपुर एंड साईड में जाकर चेक किया गया। बताए अनुसार घटनास्थल पर पाया गया कि 4 लोग सफेद रंग के टाटा कंपनी के ट्रक में रेलवे क्षेत्र की पेडों की कटी हुई लकड़ी लोड कर रहे थे। जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम क्रमश अजीत बाघ (29) टेडेसरा, छगन कुमार साहू, अनिल कुमार साहू एवं जगनू साहू बताया गया। अजीत बाघ द्वारा बताया गया कि वह ट्रक का मालिक खुद है एवं वह लकडिय़ों के गुटखे बनाकर बेचने का काम करता है। उक्त लकड़ी ले जाने के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या रसीद की मांग करने पर मौके पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त पेड़ों की कटी हुई लकड़ी रेलवे संपत्ति होना पाकर उनके कब्जे में रहे सफेद रंग के टाटा कंपनी के ट्रक में लोड की कटी हुई लकड़ी को व स्वयंचलित लकड़ी काटने की पेंट्रोल मशीन को उपस्थित गवाहों के समक्ष जब्ती पत्र बनाकर जब्त किया गया।

उक्त चारों व्यक्तियों द्वारा किया गया कृत्य धारा 3(अ) रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम का अपराध पाए जाने पर गिरफ्तार करते उक्त वर्णित चारों आरोपियों के विरूद्ध रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव अप क्र. 01/2024 धारा-3(अ) रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम 6 जून 24 पंजीबद्ध किया गया। चारों आरोपियों को न्यायाधीश (विशेष) रेलवे न्यायालय रायपुर (छग) के समक्ष न्यायिक कार्रवाई हेतु पेश किया गया, जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया।


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