राजनांदगांव

नाबालिग को भगाने वाला आरोपी भोपाल से गिरफ्तार
31-May-2024 4:15 PM
नाबालिग को भगाने वाला आरोपी भोपाल से गिरफ्तार

 पीडि़ता भी बरामद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 31 मई। नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग को भी पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजने की कार्रवाई की।

मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह थाना में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लडक़ी को 25 जनवरी 2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। खैरागढ़ एसपी त्रिलोक बंसल द्वारा अज्ञात आरोपी की पता तलाश एवं त्वरित गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए। इस पर एएसपी नेहा पांडेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में ठेलकाडीह थाना प्रभारी धर्मेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी किया गया। थाना प्रभारी द्वारा तकनीकी सहायता से आरोपी और पीडि़ता के बारे में पता किया गया, जो आरोपी के भोपाल में होने की सूचना पर पुलिस टीम को भोपाल रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीडि़ता को भोपाल के रेलवे सोसायटी से आरोपी साहिल साहू 20 साल साकिन खैरूद थाना गुंडरदेही जिला बालोद के कब्जे से बरामद कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा करते जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को धारा 366, 376(2)(ढ), 376(3) भादवि, धारा 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।


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