राजनांदगांव

कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक भाजपा ओबीसी मोर्चा
24-May-2024 2:55 PM
कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक भाजपा ओबीसी मोर्चा

राजनांदगांव, 24 मई। जिला भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज तपव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ द्वारा बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के निर्णय का तहेदिल से स्वागत करते कहा कि यह संविधान के नियम के अनुसार नहीं था, जिसे कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया, जो स्वागतेय है।

जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिव वर्मा, महामंत्री राजेश बिसने, मंत्री पवन निर्मलकर ने संयुक्त बयान में कहा कि संविधान द्वारा पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण पर देश का पिछड़ा वर्ग किसी भी तरह का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सन 2010 में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नीति पर मनमाने ढंग से फेरबदल करते पिछड़े वर्ग की सूची देश के अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमानों को भी जोडक़र पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया था, जिसे इतने दिनों बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए संज्ञान में लिया और उसे रद्द किया। जिससे देश के सारे ओबीसी वर्ग में हर्ष की लहर व्याप्त है।

भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी द्वारा न्यायालय के निर्णय को न मानने संबंधी दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते कहा कि यह उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना है, जो सीधे-सीधे न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। इसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई पिछड़ा वर्ग के साथ इस तरह का अन्याय न कर सके।


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