राजनांदगांव

सराफा व्यापारी से लूट के आधा दर्जन आरोपियों को उम्रकैद
21-Jun-2023 3:52 PM
सराफा व्यापारी से लूट के आधा दर्जन आरोपियों को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 21 जून। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के बांधाबाजार में तीन साल पहले हुए एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात के मामले में कोर्ट ने आधा दर्जन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस की तगड़ी चार्जशीट के बदौलत आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है।

बताया जा रहा है कि 6 आरोपियों को सीधे मामले में लिप्त होने के आरोप को सही ठहराते हुए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश थामस एक्का ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक मई 2020 में बांधाबाजार निवासी सराफा व्यापारी गोपेन्द्र गुप्ता साप्ताहिक बाजार कर पास के गांव से वापस लौट रहा थे। सोने-चांदी के करीब 12 लाख रुपए के जेवरात को लेकर जब वह अपनी बाईक से घर लौट रहे थे, तभी सूनसान जगह में मोहम्मद मेहराज, निकित बेंझाले,  मो. रिजवान, सुनील मिश्रा, करण मिश्रा और मो. गुलजार ने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की और उनके बैग को लेकर भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद सभी आरोपी उत्तर प्रदेश भाग गए।

अंबागढ़ चौकी पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर गिरफ्तारी की। पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेक कर आरोपियों को धरदबोचा। पुलिस ने सभी आरोपियों से लूट के सामान शत-प्रतिशत जब्त किया। अदालत में चली तीन साल तक सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी गई।


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