राजनांदगांव
गेहूं के स्टॉक के निर्धारण के संबंध में आदेश जारी अधिक गेहूं का भंडारण पाए जाने पर होगी कार्रवाई
18-Jun-2023 8:28 PM

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राजनांदगांव, 18 जून। भारत शासन द्वारा गेहूं के लिए स्टॉक के निर्धारण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार व्यापारी व थोक विक्रेता 3 हजार टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उसके सभी डिपो पर 3 हजार टन, प्रोसेसर्स वार्षिक संस्थापित क्षमता को 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो निर्धारित किया गया है।भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक सीमा के लिए संबंधित व्यापारी द्वारा स्टॉक की घोषणा किया जाना अनिवार्य है। यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा तक का स्टॉक संधारित करेंगे।
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