राजनांदगांव

भाईयों और एक युवती को भी बनाया पुलिस ने आरोपी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 अक्टूबर। डोंगरगढ़ शहर में एक आदिवासी युवक की खुदकुशी की घटना में पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तरूण हथेल समेत उनके दो भाई और एक युवती के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने घटना में चारो को प्रथम दृष्टया आरोपी माना है। पुलिस की यह कार्रवाई मृतक के सुसाईड नोट के लिखे नाम के आधार पर की गई है। मृतक की पत्नी ने पुलिस को खुदकुशी से पूर्व लिखे गए पत्र को सौंपा। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।
एसपी कार्यालय से जारी प्रेसनोट में बताया गया कि रमेश नेताम 32 वर्ष निवासी टिकरापारा डोंगरगढ़ ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका भाई विजय नेताम जो रेल्वे विभाग में सिगनल टेलीकॉम (हेल्फर) के पद पर जटकन्हार रेल्वे स्टेशन में पदस्थ था। चार अक्टूबर की दरम्यानी रात्रि घर में फांसी लगा ली। सूचना पर तत्काल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मामले की जानकारी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आवश्यक मार्गदर्शन पर मर्ग इंटिमेशन लेकर पंचनामा कार्रवाई कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतक की पत्नी द्वारा मृतक का सुसाइडल नोट दिया गया। जिसमें आरोपियों द्वारा कर्ज/ब्याज का पैसा वसूलने हेतु दबाव देने के कारण आत्महत्या करने का उल्लेख है।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिजन मां एवं बड़ा भाई रमेश नेताम व आसपास के लोगों का कथन लिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक के पिता राजूनी नेताम द्वारा कर्ज लिया गया था, जिसकी मृत्यु उपरांत मृतक विजय नेताम द्वारा कर्ज के पूरे रकम लौटने के बावजूद आरोपी अरविंद हथेल, गब्बर हथेल, तरूण हथेल एवं सोनम साहू चारों निवासी डोंगरगढ़ द्वारा कर्ज में दिए गए पैसों की वसूली को लेकर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था। इस बात की जानकारी मृतक ने अपनी मां व छोटी बहन को डेढ़ माह पूर्व बताया था। मृतक ने अपने परिजनों को मरने की बात भी कही थी तो घर वालों ने मृतक को समझाया भी था।
परिजनों के कथन से सुसाइड नोट में लिखें तत्वों की पुष्टि होती है। तीन दिन पूर्व आरोपीगण अरविंद हथेल, सोनम साहू फिर से मृतक के घर आकर पैसों की वसूली को लेकर धमकी दिए थे। परिजनों के कथनानुसार मृतक आरोपियों के दबाव में अत्यधिक मानसिक रूप से प्रताडि़त था। मृतक की पत्नी राशि पांडेय द्वारा मृतक के लिखे मृत्यु पूर्व सुसाईड नोट को पुलिस के समक्ष पेश किया गया, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत जब्त किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार सभी के विरुद्ध पुलिस ने भादवि की धारा 306, 34 एंव कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जब्त सुसाईड नोट को परीक्षण वास्ते हस्तलिपि विशेषज्ञ नया रायपुर को भेजा जाता है। आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।