राजनांदगांव

विक्रांत समेत 3 की जमानत याचिका खारिज
05-Jan-2022 4:15 PM
विक्रांत समेत 3 की जमानत याचिका खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जनवरी।
खैरागढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह समेत तीन लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को गंभीर प्रकृति का बताते याचिका खारिज की है। इसके बाद अब अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रास्ता ही शेष रह गया है।

खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव के काउंटिंग के दौरान हंगामा और विवाद के बाद पुलिस ने जिपं उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित 10 लोगों पर विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

मंगलवार को पुलिस ने एडीजे कोर्ट खैरागढ़ में मामले की डायरी पेश की। जिसके बाद अग्रिम जमानत याचिका पर बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायालय ने विक्रांत सिंह, आयश सिंह बोनी और अभिषेक पर लगी धाराओं और घटना को गंभीर प्रकृति का बताते जमानत याचिका खारिज कर दी है।


अन्य पोस्ट