रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 जून। खरोरा में धोखाधड़ी एक मामले में कोर्ट में दायर मुकदमा पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने खरोरा पुलिस को तीन आरोपियों के खिलाफ 420 दर्ज कर कार्रवाई करने आदेशित किया गया। यह मामला एक निजी शिकायत से जुड़ा है। जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।
जानकारी के मुताबिक उमा पुरैना एवं रमेश कुमार पुरैना ने न्यायालय में धारा 156(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद मुकेश वर्मा, डागेश्वरी वर्मा और मणिशंकर ध्रुव के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक कुमार टंडन ने 11 मई को जारी आदेश में खरोरा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जाए साथ ही जांच पूरी होने के बाद अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया जाए।
न्यायालय के आदेश पर खरोरा पुलिस ने मुकेश वर्मा, डागेश्वरी वर्मा एवं मणिशंकर ध्रुव के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले से संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।
आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।


