रायपुर
विशेष एनडीपीएस कोर्ट का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 जून। गांजा तस्करी मामले में पकड़ी गई महिला को एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश किरण थववाईत ने कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी महिला ज्योति देवार को दोषी ठहराते हुए 7 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने बताया कि 11 अक्टूबर 2025 को थाना सरस्वती नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुकुरबेड़ा की एक महिला डुमर तालाब बायपास रोड के पास गांजा रखी है और उसे बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रही है। सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध महिला को रोककर पूछताछ की। जिसने अपना नाम ज्योति देवार बताया। महिला पुलिस की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक प्लास्टिक थैले से 1.42 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 20 बी -2 बी का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 9 साक्षियों के बयान प्रस्तुत किए। न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों की गवाही, जप्ती संबंधी दस्तावेजों तथा एफएसएल रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुए महिला को दोषी करार दिया।
मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी ज्योति देवार को 7 वर्ष के सश्रम कारावास, 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड न देने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


