रायपुर

लेनदेन विवाद में युवक को ट्रेन के आगे फेंका, दो को 10-10 साल की सजा
11-Feb-2026 8:30 PM
लेनदेन विवाद में युवक को ट्रेन के आगे फेंका, दो को 10-10 साल की सजा

'छत्तीसगढ़'  संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। राजधानी के खम्हारडीह इलाके में गणेश नगर में उधार लेनदेन की बात पर रेलवे पटरी पर युवक को चलती ट्रेन के सामने धक्का देकर हत्या के प्रयास के मामले में सत्र न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। द्वादश अपर सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की अदालत ने ईबर सागर और अशोक मंडल को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 6 सितंबर 2022 की रात 10:30 से 11:00 बजे के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ।इस बीच ईबर सागर और अशोक मंडल, दोनों ने मिलकर राहुल साहू उर्फ नुरू को बातचीत के बहाने रेलवे लाइन की ओर ले गए। इसी दौरान रायपुर से महासमुंद की ओर जा रही ट्रेन के सामने उसे धक्का दे दिया।

ट्रेन की चपेट में आने से राहुल का बायां पैर कट गया। जिसे बाद में घुटने के ऊपर से काटना पड़ा। उसके सिर, हाथ और शरीर पर भी चोटें आईं। घटना के बाद वह बेहोश हो गया था।

घटना की शिकायत राहुल साहू ने  खम्हारडीह में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 326, 34 के तहत में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। साक्ष्य, मेडिकल दस्तावेज और गवाहों के बयान के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए दोनों आरोपियों को धारा 307/34 में दोषसिद्ध पाया। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने सामान्य आशय से मिलकर ऐसा कृत्य किया, जिससे मृत्यु भी हो सकती थी।

दोनों आरोपी को कठोर कारावास से दंडित किया गया।अदालत ने मामले की गंभीरता और पीड़ित को हुई स्थायी शारीरिक क्षति को देखते हुए  क्षतिपूर्ति योजना के तहत उचित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है।


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