रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 नवम्बर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोग भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए, व्यक्ति को सामान्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ?8 लाख से कम हो और कुछ अन्य संपत्ति संबंधी मानदंडों को पूरा करता हो।
यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ साप्रवि ने 29 मई 2019 को एक आदेश भी जारी किया हुआ है।
इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान में 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत संशोधन कर यह प्रावधान है। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया है, जो केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ईडब्लूएस के लिए 10प्रतिशत तक आरक्षण की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 15(6) राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान (आरक्षण) करने की शक्ति देता है, जो कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों को छोडक़र लागू होता है।
अनुच्छेद 16(6): यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10त्न तक की रिक्तियों को आरक्षित करने की अनुमति देता है।


