रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी। विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. रायपुर श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने 23 किलो 150 ग्राम गांजा के अवैध परिवहन व रखने के मामले में आरोपी प्रवीण देवांगन को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मुखबिर सूचना पर यह कार्रवाई की गई।
18 मई 2024 को टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लाल रंग के वेस्पा स्कूटर में पीले रंग की प्लास्टिक बोरी में गांजा रखकर तरुण बाजार, सतनाम भवन के पास बिक्री के लिए खड़ा है। सूचना पर मौके पर रेड कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने मौके पर मुखबिर के बताए हुलिए के व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी के कब्जे वाले वेस्पा स्कूटर क्रमांक सीजी-04/एमवाय-8138 के सामने रखी पीली बोरी से 6 पैकेट गांजा बरामद किया गया। तौल करने पर गांजा का कुल वजन 23.150 किलोग्राम पाया गया।
जप्त मादक पदार्थ के सैंपल न्यायालय के आदेश पर तैयार कर एफएसएल रायपुर भेजे गए। प्रयोगशाला रिपोर्ट में सैंपल में गांजा होना प्रमाणित पाया गया।


