रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 सितंबर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत की अदालत में नशीली दवाओं के अवैध बिक्री करने वाले आरोपी शेख रहमान को 15 साल कठोर कारावास और 1.50 लाख का जुर्माना लगा है।
मामला थाना तेलीबांधा, रायपुर का है, जहाँ 4 मई 2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी शेख रहमान कुरैशी (42 वर्ष), निवासी काशीराम नगर, रायपुर को ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया था।
पुलिस के अनुसार आरोपी अपने पास स्श्चड्डह्यद्वश क्कह्म्श&41शठ्ठ क्कद्यह्वह्य के कुल 600 कैप्सूल (वजन लगभग 300 ग्राम) अवैध रूप से रखा था, और उसे बेचने ग्राहकों की तलाश कर रहा था। पुलिस ने संदेह के आधार पर मुखबीर के बताए हुलिए के व्यक्ति को पकड़ कर पूछताछ की। साथ ही उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 600 नशीली टेबलेट बरामद कर प्रकरण में आरोपी एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (ष्ट) का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। जिसे अदालत के समक्ष पेश किया गया। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने की, जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता अलबर अहमद ने पक्ष रखा। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी शेख रहमान कुरैशी को 15 साल कठोर कारावास और डेढ़ लाख रूपए के जुर्माना से दंडित किया है।


