रायपुर

रायपुर, 13 सितम्बर। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने चार साल पहले 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ग्राम गोढी निवासी सुनील उर्फ राजा साहू और महेश उर्फ खुदरू उर्फ बल्लू को दोषसिद्ध ठहराया है। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीडि़ता को प्रतिकार राशि 10 लाख रूपए प्रदान करने कर भी अनुसंशा की गई।
लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि नाबालिग पीडिता ने थाना-मंदिर हसौद में लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम गोढी का रहने वाला अभियुक्त सुनील साहू उसके घर कभी कभी आते जाते रहता है। 11 जून 2021 में 2.30 बजे वह एवं उसकी बडी बहन घर पर थे। उसी समय अभियुक्त सुनील साहू उसके घर आया था। उसने घर आकर बोला कि तुम्हारे पिता चावल लाने बोले है, मेरे साथ चलो, चावल दिला दूंगा। तब पीडिता उसकी बातों में आकर सुनील के साथ उसकी गाड़ी में बैठ कर चली गई। तब आरोपी उसे गांव से बाहर सीआरपीएफ कैम्प के रास्ते कुरूद दरबा होते हुए सुनसान जगह ले गया। जहां पर उसका एक साथी पहले से खडा था। इसके बाद पीडिता को दोनों लडक़े एक कमरे में ले गए। जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पीडिता ने सारी घटना अपने परिजनों को बताई तब जाकर उसने मंदिर हसौद थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366, 376 डी एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया।
विवेचना के दौरान के दौरान पूछताछ कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनील साहू और उसके साथी महेश को आईपीसी और पॉक्सो की धाराओं में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने पीडिता को प्रतिकार राशि 10 लाख रूपए प्रदान करने पर अनुशंसा की गई।