रायपुर

रायपुर, 13 सितम्बर। प्रदेश चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ने गुमास्ता एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद व्यापारियों को हो रही परेशानी के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है ।
अग्रवाल ने कहा कि दस से अधिक नियोक्ता वाले संस्थान /दुकान/ उद्योग आदि का पंजीयन श्रम विभाग में किए जाने के आदेश के बाद दस से कम नियोक्ता वाले संस्थानो का पंजीयन नगर निगम/ श्रम विभाग में कहीं भी नहीं हो रहा है ।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुमाश्ता एक्ट में संशोधन कर गुमास्ता पंजीयन का काम नगरीय निकाय से लेकर श्रम विभाग को दिया गया है । जारी आदेश में दस नियोक्ता या उससे अधिक नियोक्ता वाले संस्थानों का पंजीयन श्रम आयुक्त कार्यालय से करने निर्देशित किया गया है ।मुख्यमंत्री जी दस या दस से अधिक नियोक्ता वाले संस्थानों का पंजीयन तो श्रम विभाग कर रहा है पर दस से कम नियोक्ता या बिना कर्मचारी वाले संस्थान/ दुकान का गुमास्ता पंजीयन कौन करेगा ? गुमास्ता प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण छोटे संस्थानो/दुकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है ।
उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे दुकानदार संस्थान का गुमास्ता पंजीयन नहीं होने से जीएसटी नंबर लेने - बैंक अकाउंट खोलने सहित अन्य शासकीय कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।
प्रदेश चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सेउपरोक्त संदर्भ में संज्ञान लेते हुए गुमास्ता एक्ट में पुन: संशोधन कर दस से कम नियोक्ता वाले संस्थान / दुकान के पंजीयन हेतु नगरीय निकाय को पुन: एजेंसी निर्धारित करने आदेशित करने की कृपा करेंगे।