रायपुर

चाकू से जानलेवा हमला करने वाले को 10 साल कठोर कारावास
09-Sep-2025 10:04 PM
चाकू से जानलेवा हमला करने वाले को 10 साल कठोर कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 सितंबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी महेश रात्रे को दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना खमतराई इलाके में एक साल पहले रामेश्वर नगर दुर्गा मंदिर के पास हुई थी। इस मामले में हिमांशु गोंड, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह डब्लूआरएस कालोनी में वर्कशॉप में काम करता है। 7 मार्च को वह अपने साथी केतन साहू, भुवनेश्वर निषाद के साथ शिव की शोभायात्रा देखने के बाद बाइक से घर जा रहे थे। तभी दूसरी बाइक से आरोपी महेश रात्रे और उसके साथी अन्नी तिवारी ने गाड़ी रूकवाकर किसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगे। जिसका विरोध करने पर लडक़ों ने हाथ मुक्का और महेश ने अपने पास रखे चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में तीनों को गंभीर चोटें आई थीं। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307,34 का अपराध दर्ज किया था। महेश और बन्नी तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर पक्ष और विपक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महेश रात्रे को दोषी ठहराया।  न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने गुटबाजी और रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति साफ झलकती है।अत: उसे हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया गया है।  मामले में महेश रात्रे को 10-10 साल कैद और 1,000-1,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया।


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