रायपुर

दो साल पहले रेल्वे स्टेशन में 20 किलो गांजे के साथ पकड़ाए, अब 10 साल कैद, एक लाख का जुर्माना भी
08-Sep-2025 7:43 PM
दो साल पहले रेल्वे स्टेशन में 20 किलो गांजे के साथ पकड़ाए, अब 10 साल कैद, एक लाख का जुर्माना भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 सितंबर। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने एनडीपीएस मामले में एमपी और ओडिसा के दो तस्करों को 10 साल कारावास और एक लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।

लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि यह मामला दो वर्ष पूर्व रायपुर रेल्वे स्टेशन की है। जीआरपी पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी, कि प्लेट फार्म नं. 2-3. बिलासपुर छोर शौचालय के पास दो व्यक्ति अपने पास गांजा रखे हैं। और कहीं जाने के फिराक में गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। मुखबिर के बताए सूचना के आधार पर पुलिस ने रेल्वे स्टेशन के प्लेट फार्म नम्बर 2-3 पर जाकर बताए हुलिए के व्यक्ति को रोककर पूछताछ किया गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रविशंकर लोधी मध्यप्रदेश का निवासी और दूसरे ने मनू केउंट ओडिसा का होना बताया। दोनों के पास रखे बैग की तलाशी लेने पर उसके पास गांजा रखा होना पाया गया। इस बारे में पूछताछ करने पर पुलिस को गुमराह किया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से कुल 20 किलो गांजा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर रविशंकर लोधी और मनू केउंट को दोषी पाए जाने पर 10-10 साल कारावास और एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।


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