रायपुर
रायपुर, 3 सितम्बर। राज्य सरकार ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों स्थित सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान आदि पर पंडालो / अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के संबंध में सडक़ो में बाधा का प्रतिषेध एवं नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 223 अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया है।
इसी क्रम में छत्तीसगढ़ नगर पालिक सडकों, फुटपाथो आदि पर पंडालों/ अस्थाई सरंचनाओं/धरना /जुलूस/सभा/रैली की अनुमति हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा सभी जोन कमिश्नरों को उनके जोन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सडकों, फुटपाथो आदि पर पंडालों/अस्थाई सरंचनाओं/धरना/जुलूस /सभा/रैली के अनुमति हेतु उक्त दिशा-निर्देश का शत- प्रतिशत पालन करते हुए व्यक्ति, संस्था, समिति या संगठन को अनुमति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।


