रायपुर

अभनपुर हत्याकांड: दो को उम्रकैद
01-Sep-2025 7:32 PM
अभनपुर हत्याकांड: दो को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 सितंबर। दो साल पहले अभनपुर इलाके में आधी रात टेक्सी ड्राइवर सुनील कुमार की हत्या के मामले में अष्टम न्यायाधीश मधुसुदन चंद्राकर ने आरोपी तपन बांधे और राकेश कुर्रे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  आरोप है कि राकेश कुर्रे और तपन बांधे ने षड्यंत्र रचकर 14 अप्रैल 2023 की रात को सुनील वर्मा की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को घर के आंगन में दफना दिया। अभियोजन का मामला यह है कि कुमारी भूमिका वर्मा 20 अपै्रल 2023 को अभनपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता सुनील कुमार 14-4-2023 की रात 9:30 बजे अपने बडे भाई राधेश्याम वर्मा की मारुति डिजायर कार में राकेश कुमार को छोडऩे अभनपुर गया था। जो वापस नहीं आया। पुलिस ने जांच में पाया गया कि, गुम इंसान सुनील वर्मा के स्वीफ्ट डिजायर कार को, आरोपी राकेश कुरें एवं तपन बांधे अपने गांव आने के लिए बुकिंग कराकर कार में साथ आकर आपराधिक षडयंत्र कर, सुनील वर्मा का ग्राम खोला बड़ा नहर के पार में रस्सी से गला घोटकर हत्या कर शव को छुपाने के लिये तपन बांधे ने अपने पुराने घर के आंगन मे दफना कर दिया था। जांच के दौरान मृत्यु के संबंध में शॉर्ट पीएम में मृतक की मृत्यु रस्सी से गला घोंटने से होना पाया गया। जिसपर पुलिस ने धारा 302, 201, 120 बी, 34 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी राकेश कुर्रे ने बताया कि 14-04-2023 को रात 9:30 बजे अपने मोबाईल से सुनील वर्मा को फोन कर अपने गांव खोला, अभनपुर जाने के लिये गाडी बुकिंग किया फिर तपन बांधे को बताया और रात्रि करीब 10 बजे सुनील वर्मा के साथ उसके स्वीफट डिजायर कार क्रमांक सीजी 04 एन टी 0572 से भाठागांव रायपुर, आरोपी तपन बांधे के घर गए थे। तपन कपड़ा और रस्सी लेकर गाड़ी में पीछे बैठा था।  जब वे गांव के सामने नहर के पास गाड़ी रूकवाया फिर तपन बांधे पीछे से सुनील वर्मा के गला को रस्सी से गला दबाने लगा। जिससे सुनील कुमार की मौत हो गई। जिसके बाद दोनों में लाश को गाड़ी में भरकर तपन के पुराने मकान में गए थे जहां पर पुलिस से बचने उन्होंने लाश को वहां आंगन में दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर पीएम के लिए भेजा। आरोपी राकेश और तपन के खिलाफ हत्या की धारा का अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर अष्टम न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीनव कारावास सं दंडित किया।


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