रायपुर
रायपुर, 20 अगस्त। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने जिले के सभी वाहन विक्रेताओं को बाइक बेचने के साथ खरीदार को हेलमेट प्रदान करने कहा है। मंगलवार को सभी वाहन विक्रेताओं को पत्र लिखकर कहा है कि इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त के 2 मई 25 को जारी आदेश में अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर विक्रेताओं पर मोटरयान नियम 1989 की धारा 33-44 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सडक़ हादसों में दोपहिया चालकों की सिर पर चोट लगने से हो रही मौतों पर नियंत्रण के लिए रायपुर पुलिस ने यह कदम उठाया है। पुलिस विभिन्न माध्यमों से हेलमेट जागरूकता अभियान चला रही है साथ ही मोटरयान अधिनियम की कार्यवाही भी कर रही है। समय-समय पर विभिन्न संस्थानों के सहयोग से हेलमेट वितरण भी किया गया । पुलिस की 7 महीने में बिना हेलमेट पर 20495 कार्यवाही व जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के उपरांत भी लोग अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर न होकर बिना हेलमेट दोपहिया चलाते है। मोटरयान अधिनियम की धारा 1989 के नियम 138 में यह प्रावधानित किया गया है कि दोपहिया वाहन विक्रेता, प्रत्येक दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट भी अनिवार्य रूप से प्रदान करेगा।


