रायपुर
रायपुर, 14 अगस्त। विधानसभा इलाके में दो साल पहले नाबालिग से रेप के मामले में पॉक्सो फॅास्ट ट्रेक न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी हरिशचंद्र वर्मा को बीस वर्ष कठोर कारावास और अर्थ दंण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि घटना 2023 की है । विधानसभा इलाके में आरोपी हरिशचंद्र पलारी निवासी पर आरोप है कि उसने 25 अगस्त 2023 की शाम 6.30 बजे लालपुर छपोरा में 18 वर्ष से कम उम्र की पीडि़ता, को बहलाफुसलाकर अपने साथ रायपुर रेल्वे स्टेशन, बिलासपुर रेल्वे स्टेशन, डोंगरगढ, भिलाई ले गया। जहां उसने पीडि़ता के साथ 25 अगस्त से 29 सितंबर 2023 तक जबरन दुष्कर्म करता रहा। इस बीच पीडि़ता के परिजनों ने विधान सभा थाना में लडक़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 137-2 का अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने किशोरी सहित आरोपी की पतासाजी कर पकड़ा। पीडि़ता सहित अन्य लोगों से पूछताछ कर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) (ढ), 376(3) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5 (ठ)/6, 4(2) के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।


