रायपुर

132 किलो गांजे के साथ दो वर्ष पूर्व गिरफ्तार जांजगीर के तस्कर को 15 साल जेल
10-Aug-2025 8:29 PM
132 किलो गांजे के साथ दो वर्ष पूर्व गिरफ्तार जांजगीर के तस्कर को 15 साल जेल

एनसीबी रायपुर जोनल यूनिट की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 अगस्त। दो वर्ष पहले 132 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार दो तस्करों को 15 साल की सजा काटनी पड़ेगी। इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), रायपुर जोनल यूनिट ने पकड़ा था।

इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने 9 से 13 सितंबर 23 के बीच छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के कई स्थानों से 132.567 किलोग्राम गांजा जब्त किया था । इस प्रकरण में तस्करी में  फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल करते हुए मादक पदार्थो को पार्सल के माध्यम से भेजा गया था। इसमें लिप्त जांजगीर चांपा निवासी आनंद कुमार कश्यप  को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 15 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, उन्हें पैन और आधार कार्ड की जालसाजी के अपराध में भी IPC एवं IT एक्ट कि सम्बंधित धाराओ में दोषी ठहराया गया है। उनके बैंक खाते में जमा 2.01 लाख रुपये की राशि भी सफेमा (SAFEMA) मुंबई द्वारा फ्रीज कर दी गई है। दूसरे आरोपी नरेंद्र कुमार प्रजापति (निवासी सवाई माधोपुर, राजस्थान) को 5 साल की सजा और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में, एनसीबी नागरिकों से सहयोग  मांगा  है। कोई भी व्यक्ति मानस-राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर-1933 पर कॉल करके मादक पदार्थों की बिक्री से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है।


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