रायपुर

रामनगर में अवैध प्लाटिंग के दो प्रकरणों में एफआईआर दर्ज
09-Aug-2025 7:01 PM
 रामनगर में अवैध प्लाटिंग के दो प्रकरणों में एफआईआर दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 अगस्त। जोन 7 नगर निवेश विभाग ने रामनगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के दो प्रकरणों में गुढियारी थाने में  एफआईआर दर्ज करवाया है।

बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा और बिना कॉलोनी विकास अनुमति लिए  अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय किये जाने पर अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की गई है।  थाना गु?ियारी ग्राम चिरहुलडीह क्षेत्र रामनगर में भूमि स्वामी प्लाटिंगकर्ता संतोषी बाई, शिव कुमार, महेन्द्र साहू, शिव बाई, भावा बाई  और रामनगर में एक अन्य प्रकरण में भूमिस्वामी, प्लाटिंगकर्ता नरेन्द्र, जयप्रकाश, अजय, रमा, ललिता, अनिता, सविता, महेश कुमार, रविप्रकाश, भीमा, रामदुलारे, ईश्वर कुमार ने भुखण्ड को छोटे - छोटे  प्लाट  में विभाजित कर बेचा था । दोनों प्रकरणों में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत 292 (ग ) के  अनुसार  नामजद एफआईआर दर्ज करवाया है।

वहीं पूरे निगम क्षेत्र में 398 खसरा ब्लाक किए गए हैं। इनमें अवैध प्लाटिंग की शिकायतें अधिक है। ये सभी मार्च 23 से लंबित हैं। जोन 10 कार्यालय से करीब 91 प्रकरणों पर एफआईआर करने के लिए निगम ने टिकरापारा और मुजगहन थाने में आवेदन दिए हैं। लेकिन एक में भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि हमें दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं इसलिए एफआईआर दर्ज करने में कुछ तकनीकें दिक्कतें हैं। इससे पहले 23 में दिए गए 33 प्रकरणों में भी एफआईआर की जा चुकी है। राजधानी के अमलीडीह, देवपुरी, गोंदवारा, रामनगर, उरकुरा, डूंडा, बोरियाखुर्द, भाटागांव आदि क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के सर्वाधिक मामले सामने आ चुके हैं।


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